केयर अस्पताल की अनुमति निरस्त, नए मरीजों के एडमिशन पर रोक
न्यूज़ रिकॉल | जबलपुर
संवाददाता : जबलपुर के करमेता के पास स्थित केयर अस्पताल का लाइसेंस निरस्त कर दिया है। जबलपुर स्वास्थ्य विभाग ने यह कार्रवाई अस्पताल प्रबंधन से द्वारा चाही गई जानकारी न देने पर की है। सीएमएचओ कार्यालय द्वारा 11 जुलाई 2023 को केयर अस्पताल से भवन अनुज्ञा प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने को कहा था। इस दौरान उन्हें 3 माह का समय भी दिया था, लेकिन समय पूरा होने के बावजूद भी अनुज्ञा प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किया जा सका। इसलिए स्वास्थ्य विभाग ने इसे एक गंभीर लापरवाही मानते हुए केयर अस्पताल का लाइसेंस अधिनियम 1973 एवं नियम 1997 के अंतर्गत धारा 6 (2) के तहत निजी चिकित्सालय उपचार गृहो मे भवन अनुज्ञा प्रमाण पत्र और फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट ना होने के कारण तत्काल प्रभाव से लाइसेंस निरस्त कर दिया है। सीएमएचओ ने अपनी जांच के दौरा
यह भी पाया गया है कि केयर अस्पताल के पास न सिर्फ अनुज्ञा प्रमाण पत्र बल्कि फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट भी नहीं था। ऐसी स्थिति में वहां पर भर्ती मरीजों की जान के साथ कभी भी कोई बड़ी दुर्घटना हो सकती थी लिहाजा जनमानस की सुरक्षा के मद्देनजर स्वास्थ्य विभाग ने केयर अस्पताल का रजिस्ट्रेशन और लाइसेंस तत्काल ही निरस्त कर दिया है। उक्त आदेश जारी होने के बाद किसी भी नए मरीजों को अस्पताल में भर्ती नहीं किया जाएगा। सीएमएचओ ने अस्पताल प्रबंधन को यह भी निर्देश जारी किए हैं कि वहां पर मौजूद पुराने मरीजों का समुचित इलाज के बाद ही उन्हें डिस्चार्ज किया जाए। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी ने अस्पताल प्रबंधन को यह भी निर्देश दिए हैं कि इस पूरे कार्यवाही की कार्यालय में सूचना लिखित रूप में दी जाएगी